लॉकडाउन में फसल की कटाई के लिए न हों परेशान, सरकार ने किया है ये इंतजाम
रबी की फसल की कटाई को लेकर चिन्हित पूर्वांचल के किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने गेहूं की फसल की कम्बाइन हार्वेस्टिंग के लिए चालक, मकैनिक और मजदूरों के जिला स्तरीय आवागमन के लिए किसी भी तरह की अनुमति की बाध्यता खत्म कर दी है।
वही, मशीनों को एक जिले से दूसरे जिले और प्रदेश ले जाने के लिए भी अनुमति देने के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कुशल श्रमिकों यानी हार्वेस्टिंग मशीनों के मकैनिक, चालक और श्रमिक को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अनुमति देने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
पूर्वांचल समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में हार्वेस्टिंग मशीनों के चालक, मकैनिक और कुशल श्रमिक हरियाणा पंजाब जैसे राज्यों से आते हैं। यहां के लोगों ने सिर्फ मशीने खरीद रखीं हैं लेकिन उनके संचालन का उन्हें ज्ञान नहीं है। शासन ने इस दिक्कत को समझते हुए भारत सरकार के समक्ष समस्या रखी थी जिस पर 27 मार्च को अनुमति मिल गई है। प्रमुख सचिव कृषि डॉ देवेश चतुर्वेदी ने इस बाबत सभी जिलाधिकारियों को पत्र भी जारी किया है।
अन्य राज्यों से आने वाले कम्बाइन हार्वेस्टर अधिकतम 5 श्रमिकों के साथ विभिन्न जनपदों में आने की अनुमति पास के रूप में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी किसान को एक जिले में दूसरे जिले में अपनी फसल की कटाई के लिए जाना है, उसे किसी अनुमति की अवश्यकता नहीं है। न ही जिले में आवागमन के लिए कोई अनुमति चाहिए या पास चाहिए।
सबसे ज्यादा महराजगंज में कम्बाइन हार्वेस्टर
267-गोरखपुर
449-महराजगंज
260-देवरिया
130-कुशीनगर
‘कम्बाइन हार्वेस्टर संचालकों को चाहिए कि वे अपने अपने जिला कृषि अधिकारी एवं उप निदेशक कार्यालय में दूसरे प्रदेशों से चालक या कम्बाइन हार्वेस्टर मंगाने के लिए आवेदन करें। आनलाइन आवेदन की सुविधा मिली है। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान इसके लिए पास जारी करने की अनुमति दी है। ’
डॉ ओमवीर सिंह, संयुक्त कृषि उप निदेशक